चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जमानत पर सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट में 6 नवंबर की तारीख निर्धारित है. लेकिन उससे पहले साल 2017 में भागलपुर भाषण से जुड़ा मानहानि के एक मामले में लालू प्रसाद यादव को राहत मिली है.
दरअसल, लालू प्रसाद यादव पर साल 2017 में भागलपुर में आपत्तिजनक भाषण का आरोप लगाते हुए बिहार में ही मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिस मामले पर पिछले 30 अक्टूबर 2020 को सुनवाई हुई.
इसमें रिम्स से ही लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित भी हुए. मामले पर जानकारी देते हुए लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी और जमानत से संबंधित रिलीज ऑर्डर भी 4 नवंबर को रांची पहुंच गया.
वहीं उन्होंने बताया कि अब लालू प्रसाद यादव के बाहर आने का एक और रास्ता भी साफ हो गया है बस अब दुमका मामले में जमानत की देरी है. आपको बता दें कि दुमका मामले की सुनवाई 6 नवंबर को है. वहीं, इस मामले में जमानत मिलने के बाद लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो जाएगा.